अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कोरबा ने कनकी में शीतला फ्यूल्स पेट्रोल पंप के संचालक नूतन रजवाड़े को नोटिस जारी किया है। इसमें पेट्रोल पंप का आंशिक हिस्सा सरकारी जमीन में होना बताया गया है। इस वजह से स्थापना के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र और पेट्रोल पंप संचालन का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की बात कही गई है। अब पेट्रोल पंप से बिक्री भी बंद हो गई है।
भाजपा नेता नूतन राजवाड़े कनकी नहर पुल के आगे पंतोरा मार्ग पर शीतला फ्यूल्स पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं। लेकिन अब यह विवादित हो गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने जारी नोटिस में कहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पत्र के आधार पर पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई थी।
जिसमें ग्राम कनकी पटवारी हल्का नंबर 3 में स्थित भूमि खसरा नंबर 575 , 576 बताया गया था। उसके आधार पर ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। इसमें यह शर्त तय थी की जमीन के स्वामित्व संबंधी किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करने पर निर्देश और शर्तों का पालन नहीं करने पर अनापत्ति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। पेट्रोल पंप का एलओसी आपके नाम से जारी हुआ है। इसका संचालन आपके माध्यम से किया जा रहा है। एसडीएम कोरबा ने प्रतिवेदन दिया है। इसमें बताया है कि पेट्रोल पंप का आशिक हिस्सा सरकारी जमीन बाउंड्रीवाल के अंदर पाई गई है। अतिक्रमण का प्रकरण तहसीलदार बरपाली ने दर्ज किया है। इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र के शर्तों का उल्लंघन है।