भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का बड़ा कदम: लोन चुकाने के बाद कागजात लौटाने में देरी पर लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ग्राहकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो लोन चुकाने के बाद संपत्ति के कागजात की समय पर वापसी सुनिश्चित करेगा। नए नियम के तहत, यदि कोई ग्राहक अपना लोन पूरी तरह चुका देता है, तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान को 30 दिनों के भीतर उसके संपत्ति के कागजात लौटाने होंगे। ऐसा न करने पर संस्थानों को रोज़ाना ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।
नए नियम की पृष्ठभूमि
यह कदम ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है। ग्राहकों का कहना था कि लोन पूरी तरह चुकाने के बाद भी उन्हें बार-बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, क्योंकि कागजात लौटाने में अनावश्यक देरी होती थी। इससे न केवल उनकी मानसिक शांति भंग होती थी, बल्कि उनके महत्वपूर्ण काम भी रुक जाते थे।
ग्राहकों को क्या लाभ होगा?
- यह नया नियम ग्राहकों को उनकी संपत्ति के कागजात समय पर लौटाने की गारंटी देता है।
- ग्राहकों को अब बैंकों की अनदेखी या देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- यह निर्णय बैंकिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ावा देगा।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए क्या बदल जाएगा?
इस नियम से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर दबाव बढ़ेगा कि वे अपनी प्रक्रियाओं को तेज और कुशल बनाएं। हालांकि, उनके लिए यह एक अतिरिक्त चुनौती भी होगी, क्योंकि हर देरी पर जुर्माने का जोखिम रहेगा।