टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एम एस धोनी पर उत्तर प्रदेश के अमेठी निवासी राजेश कुमार मौर्य ने बीसीसीआई में बोर्ड के नियम 39 के तहत शिकायत दर्ज की है. पूरा मामला 15 करोड़ की धोखाधड़ी से संबंधित है.
इस मामले में पहले धोनी ने पहले रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी कि पूर्व क्रिकेटर मिहिर दिवाकर, सौम्या दास और आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2021 में समझौता समाप्त होने के बाद भी धोनी के नाम का इस्तेमाल जारी रखा और कई लोकल और इंटरनेशनल लेवल एकेडमी खोली.
इस पूरे मामले पर बीसीसीआई की एथ्किस कमेटी ने पूर्व कप्तान धोनी से 30 अगस्त जवाब मांगा और है.
क्या है BCCI का नियम 39?
BCCI के नियम 39 के तहत बोर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मामलों की सुनवाई के लिए किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को ऑफिस की नियमावली के तहत एथिक्स ऑफिसर के तौर पर नियुक्त कर सकती है. एथिक्स ऑफिसर कार्यकाल 1 साल तक का होता है जिसा 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है.