श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदु पक्ष की अपील खारिज, दाखिल की जाएगी फैसले के खिलाफ अपील

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया. हिंदु पक्ष की ओर से विवाद से जुड़े मुकदमों की रोजाना सुनवाई की अपील दाखिल की थी. हाइकोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया.

अर्जी लगाने वाले हिंदु पक्षकार आशुतोष पांडेय ने अपील की थी कि मामला राष्ट्रीय महत्व का है इसलिए इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर डे – टु – डे सुनवाई होनी चाहिए. लेकिन कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया है.

आशुतोष पांडेय ने आगे फासले के खिलाफ अपील करने की बात कही. 19 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है.

मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी.

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