जांजगीर: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
पीड़िता 18 सितंबर 2023 को शाम को घर से बाहर निकली. जब काफी समय होने पर वापस नहीं लौटी तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पुलिस ने जांच कर लड़की को ढूंढ निकाला.
पीड़िता का बयान लिया गया जिसमें उसने अपराध की सूचना दी. बयान के आधार पर अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया गया. फिलहाल आरोपी शिवशंकर(20) पर नाबालिग को बहला फुसलाकर रेप करने के मामले पाक्सो अंतर्गत धाराएं लगाई गई हैं और कारावास दिया गया है.