छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द की बर्खास्तगी, कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश
बिलासपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के 11 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन कर्मचारियों की बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 का है, जब बैंक प्रबंधन ने इन कर्मचारियों को कथित अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। कर्मचारियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद पाया कि बर्खास्तगी की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को उचित सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसके साथ ही, कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया कि कर्मचारियों को बर्खास्तगी अवधि का पूरा वेतन और अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएँ।
कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत बताया। उनके वकील ने कहा कि यह फैसला अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी के खिलाफ एक मिसाल बनेगा। दूसरी ओर, बैंक प्रबंधन ने अभी इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि वे आगे की कानूनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं।
यह फैसला बिलासपुर जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के लिए न केवल आर्थिक राहत लेकर आया है, बल्कि उनके सम्मान और नौकरी की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। हाईकोर्ट का यह निर्णय सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।