रायपुर,28 अगस्त 2024: राज्य में अवैध तरीके से चल रहे हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटरों और क्लीनिक स्वास्थ विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. मुहिम के दौरान आज बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड के 12 चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में टीम ने दबिश देकर निरीक्षण किया साथ ही नोटिस देकर विधिवत अनुमति लेने की अंतिम चेतावनी दी गई है.
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
सीएमएचओ(CMHO) ने बताया की जिले में इस प्रकार के बिना अनुमति के खोले गए संस्थानों के निरीक्षण के लिए टीम बनाई गई हैं. जांच के दौरान पाया गया कि ये संस्थान बिना नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं. इसके लिए स्थान पर ही उन्हें नोटिस दिया गया. नोटिस में उल्लेख है की बिना अनुमति संस्था का संचालन करने पर प्रथम बार संचालक पर राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार सम्बंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन नियम 2010 के अध्याय एक के नियम 4 के अनुसार 20 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर दोष सिद्ध होने पर 03 वर्ष का कारावास अथवा 50 हज़ार जुर्माना अथवा दोनों के भागी होंगे.
सीएमएचओ(CMHO)के अनुसार आगे भी जिले में यह जांच जारी रहेगी तथा बिना अनुमति संचालित संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी.