मुंबई: राजकुमार राव और वामीका गब्बी स्टारर फिल्म ‘भूल चूक माफ’ की ओटीटी रिलीज पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मैडॉक फिल्म्स द्वारा फिल्म को सीधे अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज करने के फैसले पर पीवीआर आईनॉक्स ने आपत्ति जताई थी। पीवीआर का आरोप है कि यह कदम अनुबंध का उल्लंघन है, क्योंकि फिल्म को पहले थिएटर में प्रदर्शित किया जाना तय था।
फिल्म की निर्धारित थिएट्रिकल रिलीज 9 मई को होनी थी, लेकिन देश में भारत-पाक तनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज की घोषणा कर दी थी, जिससे मल्टीप्लेक्स चैन की ओर से कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
कोर्ट का सख्त रुख, ओटीटी रिलीज पर रोक
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जब तक थिएट्रिकल रिलीज के बाद की 8 सप्ताह की होल्डबैक अवधि पूरी नहीं होती, तब तक फिल्म को किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मैडॉक फिल्म्स को इस शर्त का पालन करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को तय की गई है।
60 करोड़ का हर्जाना मांगा
पीवीआर आईनॉक्स की याचिका में मैडॉक फिल्म्स से 60 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। उनका कहना है कि फिल्म के प्रमोशन, स्क्रीन बुकिंग और अन्य निवेशों के बावजूद उसे सिनेमाघरों से हटाकर ओटीटी पर ले जाना अनुचित और आर्थिक नुकसान देने वाला निर्णय है।
रिलीज विवाद ने फिर खड़ा किया ओटीटी बनाम थिएटर का सवाल
‘भूल चूक माफ’ एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन करण शर्मा ने किया है और निर्माण दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने किया है। इस फिल्म को लेकर उपजा विवाद एक बार फिर दर्शकों के बीच यह बहस छेड़ रहा है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तेजी से बढ़ती मौजूदगी, पारंपरिक सिनेमाघरों को पीछे छोड़ रही है।
फिलहाल दर्शकों को इस बहुप्रतीक्षित फिल्म के लिए कुछ और समय इंतजार करना होगा, जब तक कोर्ट से इसकी रिलीज पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आता।