इन बड़ी शर्तों पर मिली Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से जमान.

कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. केजरीवाल को पहले ही ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी थी. दोनों जगह से जमानत मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर आने के रास्ते आसान हो गए हैं, लेकिन अब आप जान लीजिए कि उन्हें कोर्ट ने किन किन शर्तों पर जमानत दी है

जमानत के लिए शर्त

  • जरुरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
  • किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे.
  • किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक जरूरत ना हो.
  • केजरीवाल सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे.
  • ट्रायल को लेकर टिप्पणी या बयान नहीं देंगे.
  • केस से जुड़ी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे.

जेल से कब तक बाहर आएंगे केजरीवाल?

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल को अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. पहले सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट भेजा जाएगा इसके बाद वहां बेल बॉन्ड भारना होगा इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट तिहाड़ जेल प्रशासन को रिलीज ऑर्डर भेजेगी. फाइनल रिलीज और्डर मिलने के बाद ही वो जेल से बाहर आ पाएंगे. अभी केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं.

कब हुए थी गिरफ्तारी ?

शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद से ही वे तिहाड़ जेल में बंद हैं. पहली बाहर उन्हें लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई को जमानत मिली थी जिसके कुछ दिन बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था. शराब घोटाले के लिए सीबीआई और ईडी दोनों जांच में जुटी हुई थी. लेकिन ईडी के मामले में बीते 12 जुलाई को ही उन्हें जमानत मिल चुकी थी.

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