डेस्क: आठ महीने पहले मुंबई में दो महिलाओं ने तीन लोगों को पैसे देकर एक पांच साल की बच्ची को किडनैप किया था. दोनों महिलाएं लेस्बियन कपल हैं और कई सालों से साथ रह रही थीं. कपल को बच्चे की चाहत थी जो वे अपने रिश्ते में बायोलॉजिकली नहीं पैदा कर सकती तो उन्होंने बच्ची को किडनैप कर दिया.
मार्च में बच्ची के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और जांच करते हुए पुलिस ने इस जोड़े को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से दोनों जेल में बंद थी.
क्या कहा कोर्ट ने
19 नवंबर को बॉम्बे हाइकोर्ट में जस्टिस मनीष पिताले ने दोनों की जमानत को मंजूरी दी. अपने आदेश में उन्होंने कहा कि महिलाएं lgbtq+ समुदाय से हैं दोनों ने सह-आरोपियों के साथ बच्ची को किडनैप किया लेकिन यह जमानती अपराध है. हाइकोर्ट ने साथ में कहा कि हालांकि आवेदकों के खिलाफ मजबूत मामला बनता है और उन्होंने बच्ची को हासिल करने के लिए अवैध तरीका अपनाया लेकिन बच्ची का शोषण किया गया हो ऐसा कोई सबूत नहीं है.
दोनों महिलाएं अब बच्चा गोद लेने में भी असमर्थ होंगी.