मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अगर आप भीख देते दिखाई दिए तो आप पर एफआइआर दर्ज हो सकती है और आपको कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है. शहरी प्रशासन ने 1 जनवरी 2025 से शहर में भीख देने पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है.
प्रशासन ने यह निर्णय सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्रालय के SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) प्रोजेक्ट के प्रोत्साहन के तहत किया है. जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रशासन ने इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है. इंदौर कलेक्टर ने कहा, “भीख मांगने के खिलाफ हमारा जागरूकता अभियान इस महीने (दिसंबर) के अंत तक शहर में चलेगा. अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी से भीख देते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी. मैं इंदौर के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि वे लोगों को भीख देकर पाप के भागीदार न बनें.”
इंदौर में एंटी-बैगिंग ड्राइव
इंदौर शहर नए प्रशासनिक तौर-तरीकों के लिए जाना जाता है. इसमें अब एंटी-बैगिंग भी शामिल हो गया है. ऑर्गेनाइज्ड बैंगिंग जिसमें क्रिमिनल गैंग लोगों को मजबूर करके भीख मंगवाते हैं, यह आदेश इस तरह के क्राइम पर नकेल कसने के लिए लिया गया है. सरकार भिखिरियों को मेडिकल सुविधा, स्किल ट्रेनिंग और और पुनर्वास में सहयोग करेगी.