मतदान के दौरान शराब के नशे में धुत मिले पीठासीन अधिकारी, तत्काल प्रभाव से निलंबित

गरियाबंद: पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र में शराब के नशे में धुत पाए गए पीठासीन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई गरियाबंद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई।

मामला जनपद पंचायत छुरा के मतदान केंद्र क्रमांक 72 (शासकीय प्राथमिक शाला, कुकदा) का है, जहां पीठासीन अधिकारी छगन लाल शोनेन्द्र (प्रधानपाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, कांटीदादर) की ड्यूटी लगाई गई थी। मतदान के दिन 20 फरवरी 2025 को वे शराब के नशे में धुत होकर मतदान केंद्र में ही सो गए, जिससे मतदान प्रक्रिया बाधित हुई। बाद में चिकित्सकीय जांच में उनके शराब पीने की पुष्टि हुई।

निर्वाचन कार्य में लापरवाही और गंभीर कदाचार को देखते हुए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के तहत श्री शोनेन्द्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गरियाबंद नियत किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, स्कूल शिक्षा विभाग, संभागीय आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है। वहीं, श्री शोनेन्द्र को भी निलंबन आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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